Saturday, March 29, 2025
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MP Liquor Ban: एमपी के 17 धार्मिक शहरों में शराब पर बैन, मोहन कैबिनेट ने लगाई मुहर

MP Liquor Ban: पर्यटन नगरी महेश्वर में शुक्रवार को एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश हित में बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें राज्य सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला लिया है। इन 17 शहरों में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। साथ ही इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। शराबबंदा का यह फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा।

MP Liquor Ban: दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगी  दुकानें

सीएम डॉ. यादव ने महेश्वर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उज्जैन, अमरकंटक, मंदसौर, ओंकारेश्वर, दतिया, सलकनपुर समेत 17 शहरों में शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के अंत में इन शहरों में यह निर्णय लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यहां बंद की गई शराब की दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।

MP Liquor Ban: इन शहरों में लागू होगी शराबबंदी

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के दतिया, उज्जैन, पन्ना, मंडला, मंदसौर, मैहर, ओंकारेश्वर, मुलताई, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमनकला, लिंगा, कुंडलपुर, अरमानपुर और बंदलपुर में शराब पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर माता मंदिर, बरमनकला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर और बंदलपुर में पांच किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की मौजूदा नीति जारी रहेगी।

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नारी सशक्तिकरण मिशन को दी मंजूरी

इसके साथ ही कैबिनेट ने नारी सशक्तिकरण मिशन को भी लक्ष्यों के साथ मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय महू के विधि संकाय के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महू को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। विधि के क्षेत्र में अंबेडकर की बड़ी भूमिका है। इसलिए विधि संकाय के साथ-साथ इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

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