सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 18 सितंबर को होगी ‘सुप्रीम’ सुनवाई

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की ओर से ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर अब 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन हेमंत सोरेन की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने एक सप्ताह तक मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

सीएम ने दी समन को चुनौती

आपको बता दें कि सोरेन (CM Hemant Soren) ने पूछताछ के लिए ईडी द्वारा उन्हें भेजे गए समन को चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। जांच एजेंसी को धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने या पूछताछ के दौरान किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से समन स्थगित करने और ईडी को दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने का अनुरोध किया है।

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पूछताछ के लिए नहीं हुए पेश

आपको बता दें कि ईडी ने अगस्त में हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को तीन बार समन भेजा था और उन्हें पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। सोरेन इनमें से किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने ईडी के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने ईडी को सूचित किया था कि उन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, इसलिए इस पर सुनवाई होने तक वह एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे।

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