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CM हेमंत सोरेन की याचिका में त्रुटि, अब 11 अक्टूबर को कोर्ट में होगी सुनवाई

cm-hemant-soren-petition-hearing-in-high-court रांची: झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर शुक्रवार को आंशिक रूप से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में पांच गलतियां हैं, जिसके कारण अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। साथ ही, कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इन त्रुटियों को दूर करने का आदेश दिया है। यह मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के समन व उसके अधिकार को चुनौती दी गयी है। याचिका में पीएमएलए एक्ट-2002 की धारा-50 व 63 की वैधता को चुनौती दी गयी है। कहा गया है कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकार का हनन करती है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की ओर से 23 सितंबर को ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई थी। ये भी पढ़ें..दुर्गा पूजा के दौरान नहीं जाएगी बिजली, विशेष अभियान चलाएगा जेबीवीएनएल

ईडी ने भेजे समन, हाजिर नहीं हुए सीएम

जमीन के खरीद-बिक्री में हेराफेरी के मामले में पूछताछ के लिए ईडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को समन भेज रही है। लेकिन, अब तक वे ईडी दफ्तर में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि वे लगातार अपना संदेश ईडी तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने चार अक्टूबर को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मामला जब तक हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं होता है तब तक मुख्यमंत्री को जारी समन पर कार्रवाई न की जाए। गौरतलब है कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)