रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) शुक्रवार को ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में 23 सितंबर को ईडी के रांची जोन कार्यालय में हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है।
हालांकि, ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और इसे हाई कोर्ट में ले जाने को कहा। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ईडी को धारा 50 के तहत किसी को भी बयान दर्ज करने या पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। समन को स्थगित करने और कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के लिए याचिका दायर की जा सकती है। अब अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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इस घोटाले में ईडी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल समेत 13 आरोपी जेल में हैं। भूमि घोटाला मामले में ईडी ने सोरेन (CM Hemant Soren) को पहली बार 24 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन सोरेन ने इसके जवाब में पत्र भेजकर समन को अवैध बताया था और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। पिछले साल 17 नवंबर को ईडी ने हेमंत सोरेन से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आरोप है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन को माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने 1932 के फर्जी दस्तावेज तैयार करके हासिल कर लिया था। इस मामले में ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
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