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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला क्यों नहीं किया?

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Arvind Kejriwal Bail Hearing: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पैरवी कर रहे हैं।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें रखी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत भी दी गई थी। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।

केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं- सिंघवी की कोर्ट में दलीलें

  • सिंघवी ने कहा कि CBI ने CrPC की धारा 41A के तहत जांच और पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यह इस बात का सबूत है कि CBI केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी।
  • सिंघवी ने कोर्ट की सुनवाई में कहा कि केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं। 2023 में सीबीआई ने केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया था। मार्च में आचार संहिता लागू हो गई थी।
  • इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया और जून में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी। तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी?
  • हिरासत में रहने के दौरान 3 महीने में क्या हुआ?
  • सिंघवी ने कहा कि बिना किसी आधार के किसी को अचानक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
  • सिंघवी ने कहा कि आप किसी भी प्रकार से ट्रिगर हैप्पी (trigger happy) नहीं हो सकते, इसके लिए सुरक्षा उपााए होने जरूरी हैं।
  • सिंघवी ने कहा कि सीबीआई इस मामले में सिर्फ बीमा गिरफ्तारी करना चाहती थी। सीबीआई के पास इस मामले में कोई नया आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में एसजी राजू की दलीलें

  • ट्रायल कोर्ट मामले की जांच करने वाली पहली अदालत है। केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही कोई सीधे हाई कोर्ट जा सकता है।
  • सीबीआई ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। एएसजी राजू हाई कोर्ट का वह आदेश पढ़ रहे हैं जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।
  • सीबीआई ने कहा हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने को कहा था।
  • ASG राजू ने कहा कि वह यहां आये और फिर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद वो फिर दोबारा सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए।
  • फिर इस कोर्ट ने मामले का फैसला किया। यह वही सांप-सीढ़ी है जिसकी वे बात कर रहे थे।

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मामले में दखल देना है या नहीं हम तय करेंगे- सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें

  • सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आदर्श रूप से तो HC को इस मामले में तत्काल फैसला लेना चाहिए था। जिस दिन नोटिस जारी किया गया, उसी दिन हाईकोर्ट को आदेश पारित कर देना चाहिए था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई किए बिना ही उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को इस पर विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए थी।
  • मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यहां सवाल यह है कि क्या हमें जमानत के मामलों की सुनवाई इतने लंबे समय तक करनी चाहिए? क्या आम लोगों को भी इतना समय मिलता है?
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना है या नहीं ये हम तय करेंगे ।दरअसल, CBI ने कहा कि केजरीवाल ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल करने के बजाय सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की थी।

जमानत मिलेगी या नहीं ? सबकी निगाहें फैसले पर

 दिल्ली के सीएम केजरीवाल के समर्थकों में इस मामले को लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों है, क्योंकि उनके नेता की जमानत का फैसला उनकी सरकार के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगामी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है।

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