रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और उनकी संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है। चिटफंड कंपनी यश ड्रीम रियल एस्टेट की संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त 42 करोड़ 77 लाख 82 हजार रुपये की राशि जल्द ही इस कंपनी के निवेशकों को वापस कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विभिन्न चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को अब तक 33।97 करोड़ रुपये की राशि लौटा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन दुर्ग को यश ड्रीम कंपनी के निवेशकों को नियमानुसार राशि तत्काल लौटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता की बागडोर संभालते ही चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के साथ न्याय करने के अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चिटफंड कंपनियों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कुल 462 मामले दर्ज किए और 700 निदेशकों/अधिकारियों को गिरफ्तार किया।
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राज्य में 99 मामलों में कोर्ट ने चिटफंड कंपनियों की 141.51 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की और नीलामी का आदेश दिया है, जिसके अनुपालन में संपत्ति की नीलामी से पहले ही 55 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। यश ड्रीम रियल एस्टेट कंपनी की दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों में स्थित संपत्तियों की नीलामी से शासन को लगभग 97.77 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें 42.77 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। चिटफंड कंपनियों की लगभग 68 करोड़ रुपये की संपत्तियों की नीलामी की कार्यवाही न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।
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