Wednesday, March 26, 2025
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बाल विवाहः असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 1800 लोगों को किया गिरफ्तार

मोरीगांवः असम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य भर में बाल विवाह (Child marriage) से जुड़े मामलों में अब तक 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा द्वारा बाल विवाह को लेकर कड़े कदम उठाए जाने के निर्देश दिए जाने के बाद असम पुलिस राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में मोरीगांव जिला में लगभग 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम सरकार शुक्रवार यानी आज से ही बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम शुरू करने जा रही है। इस दौरान दोषियों की गिरफ्तारी होगी और व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मोरीगांव के पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को बताया कि बाल विवाह में शामिल 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिला के 9 थानों में अलग-अलग विशेष टीमों का गठन किया गया है। टीम लगातार अभियान चला रही है।

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बाल विवाह (Child marriage) में शामिल किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बाल विवाह के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह में शामिल काजी, पंडित के अलावा अभिभावकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिला के 9 थानों में अब तक 224 बाल विवाह के मामले दर्ज हुए हैं, यह संख्या और बढ़ेगी। जबकि राज्य भर में बाल विवाह से जुडे मामलों में अब तक 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इससे पहले सीएम सरमा ने ट्वीट करते हुए कहा कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। असम पुलिस ने राज्य भर में अब तक बाल विवाह के 4,004 केस दर्ज किए हैं। आगामी दिनों में पुलिस की और बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। सीएम ने आगे कहा मैं सभी से सहयोग का अनुरोध करता हूं।

14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने पर दर्ज होगा केस

गौरतलब है कि असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत केस दर्ज होगा। 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा।

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