Gurugram: सेक्टर-10 थाना अंतर्गत एक सोसायटी के स्विमिंग पूल में डूबने से पांच वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों पर लापरवाही का आरोप है।
फोन पर मिली मौत की सूचना
बच्चे के दादा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह बीपीटीपी पार्क सेरेन सेक्टर-37डी गुरुग्राम में रहते हैं। क्लब में तीन अलग-अलग स्विमिंग पूल हैं। तीनों की गहराई अलग-अलग है। बुधवार देर शाम उनकी पत्नी अपने पांच वर्षीय पोते मिवंश को लेकर सोसायटी के क्लब में बने डेढ़ फीट गहरे स्विमिंग पूल में गई। बच्चे वहां जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी पोते के लिए कुछ सामान लेने फ्लैट पर आई। इसी बीच उन्हें फोन आया कि मिवंश को अस्पताल ले जाया गया है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि मिवंश की मौत हो चुकी है। जांच में पता चला कि पोते मिवंश की मौत स्विमिंग पूल में डूबने से हुई है।
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लापरवाही के आरोप में दो गिरफ्तार
उन्होंने आरोप लगाया कि लाइफ गार्ड, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर, स्विमिंग पूल संचालक, कंपनी प्रबंधन व कुछ अन्य लोगों की लापरवाही के कारण उनके पोते की चार फुट गहरे स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बच्चों का वहां जाना प्रतिबंधित है। इस शिकायत पर सेक्टर-10 थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सेक्टर-10 पुलिस टीम ने इस मामले में स्विमिंग पूल के दो लाइफ गार्ड दुर्ग निवासी हिनवानी जिला दमोह (मध्य प्रदेश) व आकाश निवासी गांव देकुली जिला गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी दुर्ग ने 10 दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी और आरोपी आकाश ने दो दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। आरोप है कि दोनों आरोपियों की लापरवाही के कारण बच्चा चार फुट गहरे स्विमिंग पूल में चला गया।
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