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प्रवासी भारतीयों और विदेशियों के लिए आसान होगी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया

नई दिल्ली: जल्द ही प्रवासी भारतीय और विदेशी लोगों के लिए बच्चा गोद लेना और उसका पासपोर्ट बनाना आसान हो जाएगा। बच्चा गोद लेने के बाद प्रवासी भारतीयों और विदेशी दंपतियों को दो साल तक देश में ही रहने की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। अब वे दो साल के भीतर भी गोद लिए हुए बच्चे के साथ अपने देश जा सकेंगे। हालांकि उन्हें अपने देश की सरकार से इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अनिर्वायता होगी और राजनयिक मिशन को सूचित करना होगा। मंत्रालय के मुताबिक इन नियमों को जल्दी ही अधिसूचित किया जाएगा।

मौजूदा नियमों को सरल बनाने के साथ मंत्रालय ने गजट अधिसूचना में जारी करने के लिए गोद लिए बच्चों को विदेश लेकर जाने के संदर्भ में एक नया उपनियम जोड़ा है। इसके तहत अब उस देश के राजनयिक मिशन को सूचित करना होगा, जहां अभिभावक बच्चे को लेकर जा रहे हैं। ऐसा वहां पहुंचने और मुल्क को छोड़ने के दो सप्ताह पहले करना होगा। इस जानकारी में संबंधित अभिभावक को अपना पूरा नाम, नई जगह का पूरा पता, फोन नंबर आदि की जानकारी देनी होगी।

अभिभावकों को बच्चों को गोद लेने के दो साल के भीतर विदेश जाने पर इन नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए दत्तक ग्रहण (प्रथम संशोधन) विनियमन-2021 में कहा गया है कि किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) कानून 2015 में संशोधन को अधिसूचित किया गया है। इससे पहले नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इतना ही नहीं ऐसे बच्चों के संदर्भ में यह स्थानीय भारतीय मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वह गोद लिए बच्चे के संदर्भ में दत्तक ग्रहण नियमों का पालन कराएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना के मुताबिक बच्चा अभिभावक के साथ जिस देश में जाएगा, वहां के मिशन को सूचित करेगा।

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इस नए नियम के अनुसार हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956( हामा ) के तहत भारत में गोद लिए गए बच्चे वैध हो जाएंगे । हेग संधि के अनुसार देश में बच्चों को गोद लेने के दो नियम हो सकते हैं। मंत्रालय ने इसी के आलोक में सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ( कारा ) को नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इससे कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

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