Chhattisgarh Cabinet meeting : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शनिवार को नया रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2024-2025 का तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।
Chhattisgarh Cabinet meeting : किसानों के हित में हुआ फैसला
मंत्रिपरिषद ने राज्य के कृषकों को नवीन उन्नत किस्म एवं गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्राप्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया। जिसके तहत सबसे पहले राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक कृषकों से बीज निगम द्वारा बीज क्रय किया जाएगा।
इसके बाद आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियां, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादक उपक्रम, नैफेड, म.प्र. बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में सूचीबद्ध केन्द्रीय नोडल बीज एजेन्सी के रूप में चयनित संस्थाएं, बीज निगम द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र से न्यूनतम मूल्य उद्धृत करने वाली संस्था अथवा एजेन्सी को बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
Chhattisgarh Cabinet meeting : आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के पंचम सत्र फरवरी-मार्च 2025 हेतु राज्यपाल के अभिभाषण का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विपणन महासंघ को स्वीकृत 3300 करोड़ रूपए की अतिरिक्त शासकीय गारंटी राशि का अनुमोदन किया गया।
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मंत्रिपरिषद ने बैंक गारंटी से संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ संवर्ग के भारतीय वन सेवा में 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान प्रदान करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया।
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