Sunday, March 23, 2025
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Aadhaar-PAN Linking: आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, ऐसे चेक करें ? वरना लगेगा भारी जुर्माना

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम समय-सीमा 31 मार्च, 2023 तय कर रखा है। तय समय-सीमा 31 मार्च के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में जिन लोगों का पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, वह तुरंत ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा लें। साथ ये भी पता कर लें कि हमारा पैन कार्ड आधार से जुड़ा है या नहीं। क्योंकि अगर पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो ऐसे लोगों को बड़ी समस्या हो सकती है और उन्हें बड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Aadhaar-PAN Linking: आयकर विभाग ने किया अलर्ट, जल्द आधार से लिंक करायें पैन कार्ड

विभाग ने जारी एक बयान में कहा है कि आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बयान के मुताबिक 01 अप्रैल 2023 से जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। विभाग ने लोगों अपील की है कि पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक है। ऐसे में कृपया देर न करें। अपने पैन को आधार से लिंक करें।

गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अब तक कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोगों को कारोबार और टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। गुप्ता ने कहा कि 31 मार्च की समय सीमा के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद है।

31 मार्च के बाद पैन आधार से लिंक कराने पर लगेंगे भारी जुर्माना

बता दें कि ऐसे में जिन लोगों का पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, वह तुरंत ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा लें। क्योंकि अगर पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो ऐसे लोगों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और इसके बाद ही पैन कार्ड आधार से लिंक हो सकेगा।

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