कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कोयला कारोबारी राजू झा की हत्या मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। पांचों आरोपियों के नाम इंद्रजीत गिरी, अभिजीत मंडल, पवन कुमार, मुकेश कुमार और लालबाबू कुमार हैं। शनिवार की शाम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदा हसमत की अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में कुल 80 गवाहों का नाम दिया गया है।
हत्या इसी साल 1 अप्रैल की शाम को पूर्वी बर्दवान जिले में हुई थी. जिला पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने कहा कि इस मामले में जल्द ही पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया जायेगा. सेन ने रविवार को कहा, “हमने मामले में 106 दिनों के भीतर पहला आरोप पत्र दायर किया है। एक और पूरक आरोप पत्र भी जल्द ही दायर किया जाएगा, जिसके बारे में हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को सूचित कर दिया है।” झा की 1 अप्रैल की शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पूर्वी बर्दवान जिले के शक्तिगढ़ में एक मिठाई की दुकान के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके सहयोगी ब्रोटिन बंदोपाध्याय, जो एक एसयूवी में उनके साथ यात्रा कर रहे थे, हमले में घायल हो गए थे।
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कथित तौर पर झा का आपराधिक रिकॉर्ड था। जुलाई 2011 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के कुछ महीने बाद, पुलिस ने उन्हें रानीगंज में गिरफ्तार कर लिया लेकिन वह जमानत पर बाहर थे। तब से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वह दो साल पहले 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय भाजपा में शामिल हुए थे और भगवा खेमे के लिए प्रचार प्रक्रिया में बहुत सक्रिय थे। राज्य में करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उनसे पूछताछ की थी।
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