नायडू को SC का नोटिस, कौशल विकास मामले पर टिप्पणी न करने का आदेश रहेगा लागू

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Chandrababu Naidu: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कथित कौशल विकास निगम मामले में टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नायडू को नोटिस जारी किया और उन्हें 8 दिसंबर से पहले आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर जवाब देने को कहा।

पीठ ने कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक नेता को मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की लगाई गई शर्त लिस्टिंग की अगली तारीख तक जारी रहेगी। हालाँकि, इसने नायडू को सार्वजनिक रैलियों और बैठकों के आयोजन या भाग लेने से रोकने वाली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव की पीठ ने 20 नवंबर को आदेश दिया था कि टीडीपी नेता को उनके द्वारा पहले ही निष्पादित बांड पर नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया था कि वह मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली पूर्व सीएम की याचिका पर दिवाली की छुट्टियों के बाद अपना फैसला सुनाएगा। फाइबरनेट मामले में, आंध्र प्रदेश सीआईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष वादा किया था कि वह लिस्टिंग की अगली तारीख 30 नवंबर तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी।

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