पंजाब राजनीति

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला, AAP पार्षद ने दायर की याचिका

नई दिल्लीः चंडीगढ़ में 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी शीर्ष अदालत में जल्द सुनवाई की अपील करेगी।

आप पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

इस याचिका में आप पार्षद ने मेयर चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। साथ ही चुनाव से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सील किया जाए, मेयर के पदभार ग्रहण करने पर रोक लगाई जाए और पूरी चुनाव प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच कराने को कहा। इसके अलावा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में चुनाव कराने के लिए नए निर्देश जारी करने की भी अपील की गई है। ये भी पढ़ें..अयोध्या के लिए इन 8 शहरों से शुरू हुई विमान सेवा, सिंधिया ने किया शुभारंभ

जानें क्या है पूरा मामला

चंडीगढ़ नगर निगम में पिछले मंगलवार को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे। नगर निगम में बीजेपी के 14, कांग्रेस के 7, आम आदमी पार्टी के 13 और शिरोमणि अकाली दल का एक और एक निर्दलीय पार्षद हैं। इसमें सांसद भी वोट डाल सकते हैं। इसके बाद आप-कांग्रेस को 20 वोट मिले और बीजेपी को निर्दलीय समेत कुल 16 वोट मिले, लेकिन आप-कांग्रेस के 8 वोट अवैध हो गए और बीजेपी को 16 वोट मिले. उपायुक्त द्वारा आठ वोट अवैध किये जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)