Chandan Gupta Murder Case: यूपी के कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की NIA की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। NIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश विवेकानंद सरन त्रिपाठी ने गुरुवार को इस घटना में सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया था।
बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से चंदन के परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज सजा का ऐलान हुआ है। 6 साल 11 महीने और 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को सजा का ऐलान हुआ है।
Chandan Gupta Murder Case: 28 दोषी करार
मालूम हो कि कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने NIA कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद लखनऊ की एनआईए की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में करीब 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि दो को बरी कर दिया।
तिरंगा यात्रा के दौरान 2018 में हुई थी हत्या
गौरतलब है कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही जुलूस तहसील रोड से होते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट पर पहुंचा, पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से घात लगाए बैठे मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम व कई अन्य लोगों ने हथियारों से लैस होकर रास्ता रोककर उन्हें रोक लिया।
इसके बाद उनके हाथों से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंक दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद व हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और हथियार दिखाकर धमकाया कि अगर इस रास्ते से गुजरना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना पड़ेगा। जब चंदन व अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो सभी लोगों ने जान से मारने की नीयत से पथराव व फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी सलीम ने चंदन को निशाना बनाकर गोली मार दी।
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घटना की रिपोर्ट पिता सुशील गुप्ता ने 26/27 जनवरी की रात 12:17 बजे कासगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रदेश का माहौल काफी गरमा गया था और कासगंज हिंसा की आग में झुलस गया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, कई लोगों को छोड़ दिया गया था। चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अब कोर्ट का फैसला आया है।
कासगंज थाने में दर्ज कराया गया था मुकदमा
घटना की रिपोर्ट पिता सुशील गुप्ता ने 26/27 जनवरी की रात 12:17 बजे कासगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रदेश का माहौल काफी गरमा गया था और कासगंज हिंसा की आग में झुलस गया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, कई लोगों को छोड़ दिया गया था। चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अब कोर्ट का फैसला आया है।