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चंडीगढ़ में एक अप्रैल से लागू होंगे केंद्रीय सेवा नियम, राजनीतिक दल कर रहे विरोध

चंडीगढ़ः पंजाब में लगातार हो रहे विरोध के बावजूद चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के सर्विस रूल लागू (central service rules) करने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। अब इसके बाद चंडीगढ़ में कार्यरत करीब 22 हजार कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमों के अधीन आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को चंडीगढ़ दौरे के दौरान इस संबंध में ऐलान किया था। इसके बाद पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तथा अकाली दल इसके विरोध में आ गए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर तथा कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला ने लोकसभा में भी यह मुद्दा उठाया।

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इसके बावजूद केंद्र सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दी है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के बाद रिटायरमेंट आयु 58 से 60 वर्ष हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी में रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष हो जाएगी। कालेज में काम करने वाले शिक्षकों की सेवानिवृति आयु 60 से बढ़कर 65 वर्ष हो गई है और अब कर्मचारियों का डीए बढ़ जाएगा। अभी यूटी प्रशासन को पहले पंजाब सरकार की अधिसूचना का इंतजार करना पड़ता था।

अमित शाह ने कहा कि वह चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को एक शुभ समाचार देना चाहते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्र की सेवा नियमों के साथ जोड़ने का फैसला लिया गया है। इससे कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से 60 वर्ष हो जाएगी। वहीं, शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कर्मचारी व अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 हो जाएगी।

बता दें कि केंद्रीय सेवा नियम लागू (central service rules) होने पर चंडीगढ़ में कर्मचारियों को ये लाभ मिलेंगे-

सेवानिवृत्ति की उम्र अब 60 वर्ष होगी, प्रोफेसर आदि की 65 हो जाएगी

शिक्षकों को सफर करने के लिए भत्ता मिलेगा, लगभग 4000 रुपये प्रतिमाह तक
पे-स्केल और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलेगा

स्कूलों में अब उप प्राचार्य का पद होगा, इसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होगी

महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी

कक्षा-12 तक दो बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा भत्ता मिलेगा

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