केंद्र सरकार की डिजिटल स्ट्राइक, 200 से ज्यादा चाइनीज कनेक्शन ऐप्स पर लगा बैन

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नई दिल्ली: चीनी ऋण और सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 ऋण देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, इन सभी ऐप्स के चीनी कनेक्शन हैं और ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं।

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐसे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, जो किसी अन्य थर्ड पार्टी लिंक के जरिए काम कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ये सभी चाइनीज ऐप्स आईटी एक्ट की धारा 69 का उल्लंघन कर रहे थे। इनमें ऐसी सामग्री है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। सूत्रों के मुताबिक, ये ऐप आर्थिक रूप से दबे लोगों को कर्ज के जाल में फंसाते थे और फिर कर्ज का ब्याज 3,000 फीसदी तक बढ़ा दिया जाता था. वहीं, कर्ज चुकाने में असमर्थ कई लोगों को इन चाइनीज ऐप्स के लिए काम करने वालों ने इतना परेशान किया कि उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा. यह मुद्दा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप के कर्जदारों द्वारा कई आत्महत्याओं और उत्पीड़न के बाद सुर्खियों में आया।

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दूसरी ओर, इन चीनी ऐप्स में सर्वर-साइड सुरक्षा का दुरुपयोग करने और उन्हें जासूसी उपकरण में बदलने की भी क्षमता है। दरअसल इन ऐप्स की पहुंच भारतीयों के अहम डेटा तक है। इस तरह के डेटा तक पहुंच का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जासूसी के लिए किया जा सकता है, जिसके चलते ऐसे तमाम ऐप्स को देश के लिए खतरा माना जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह महीने पहले कर्ज देने वाले कुछ चीनी ऐप्स की जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि ई-स्टोर पर ऐसे 94 ऐप मौजूद हैं और किसी अन्य थर्ड पार्टी लिंक के जरिए काम कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से भी सट्टेबाजी और कर्ज देने वाले ऐसे ऐप्स पर रोक लगाने को कहा था। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 में केंद्र ने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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