सुप्रीम कोर्ट ने दिए सभी पुलिस थानों व जांच एजेंसियों के दफ्तरों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश

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CCTV

 

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 के आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले की सुनवाई करते हुए 02 मार्च 2021 को कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई, एसएफआईओ के दफ्तरों में सीसीटीवी नहीं लगाने के आदेश को लागू नहीं करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसके लिए फंड आवंटित करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार अपने पांव खींच रही है।

दरअसल, 02 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने सभी राज्यों को अपने थानों में ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने एंट्री और एग्जिट गेट सहित हर महत्वपूर्ण जगह पर कैमरे लगाने और उसकी रिकॉर्डिंग डेढ़ साल तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

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याचिका परमवीर सिंह सैनी ने दायर की थी। अदालत ने इस मामले में अदालत की सहायता के लिए अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को न्यायमित्र नियुक्त किया था। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से भी कोर्ट की मदद करने का अनुरोध किया था। अप्रैल 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस की ज्यादतियों पर अंकुश लगाने के लिए देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाए जाएं।

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