Sunday, October 13, 2024
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Satya Pal Malik: 300 करोड़ रुपये की रिश्वत का मामला, सत्यपाल मलिक से आज CBI करेगी पूछताछ

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नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 300 करोड़ रुपये के कथित रिश्वत मामले में 28 अप्रैल शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) से पूछताछ कर सकती है। मामला एक स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है, जिसे कथित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन सत्यपाल मलिक ने इसे रद्द कर दिया था। उस वक्त वह जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल थे।

मलिक ने दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच उनके कार्यकाल के दौरान फाइलों को निपटाने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। इस को लेकर सीबीआई आज सत्यापल मलिक का बयान दर्ज करने और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए उनके घर जा सकती है।

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सात महीने में दूसरी बार सत्यपाल मलिक से होगी पूछताछ 

बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने पिछले साल मामला दर्ज किया था और छह राज्यों में छापेमारी की थी। अब इसी मामले में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) को कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी कर रिश्वत मामले में कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। सात महीने में दूसरी बार सीबीआई मलिक से आज पूछताछ कर सकती है।

23 मार्च, 2022 डॉ. मोहम्मद उस्मान खान को जेकेएएस, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार का एक पत्र रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्मचारी स्वास्थ्य देख भाल बीमा योजना के लिए एक अनुबंध देने में कदाचार के मामले के संबंध में प्राप्त हुआ था। सीबीआई के एक सूत्र ने कहा सभी आरोपों ने खुलासा किया कि ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोक सेवकों के साथ साजिश और मिली भगत से जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया।

ये है पूरा मामला

गौरतसब है कि सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर में किरु पनबिजली परियोजना और सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना के ठेके देने में भ्रष्टाचार को लेकर एक साल पहले दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस मामले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ट्रिनिटी री-इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड और लोक सेवकों को इस मामले में सीबीआई ने आरोपी बनाया है। जिसके बाद से इस मामले की जांज सीबीआई कर रही है। इस मामले में तीनों आरेापियों पर साशिज और मिलीभगत से अपने पदों का दुरुपयोग करने का आरोप है।

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