Wednesday, November 27, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदिल्लीमवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को कोर्ट से राहत नहीं,...

मवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को कोर्ट से राहत नहीं, 4 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Anubrata Mandal's judicial custody extended till May 4

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 4 मई तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी मामले की जांच कर रहा है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मंडल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इसी अदालत ने 27 अप्रैल को इसी मामले में मंडल की बेटी सुकन्या मंडल से पूछताछ के लिए ईडी को तीन दिन की हिरासत दी थी।

ईडी ने एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुकन्या से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह की पीठ के समक्ष पेश हुए विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने सुकन्या की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उसे अपने पिता सहित साक्ष्य और सह-आरोपी पेश करने की जरूरत है।

ईडी ने कहा कि अपराध का पता लगाने, मनी ट्रेल और तौर-तरीकों को स्थापित करने के लिए उसकी हिरासत की भी आवश्यकता थी। सुकन्या को ईडी ने नवंबर 2022 में अपने दिल्ली कार्यालय में बुलाया था। सीबीआई जांच से पता चला कि वह दो कंपनियों, नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं। कंपनियों के कार्यालय भोलेबम चावल के समान पते पर हैं। मिल, जो उनके स्वामित्व में है, बीरभूम के बोलपुर शहर में स्थित है।

यह भी पढ़ें-MP News: जबलपुर, मंडला-बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट

उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को सुकन्या के पिता द्वारा उसी मामले में जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को 1 जून तक के लिए स्थगित कर दिया था। मंडल ने 24 जनवरी के एक आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले राणा ने कहा था कि अनुब्रत की जमानत याचिका में कोई दम नहीं है। मंडल को ईडी ने कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को 10 जून, 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जहां सात अक्टूबर, 2022 को आसनसोल अदालत में सीबीआई द्वारा दायर चौथे आरोप पत्र में मंडल का नाम शामिल था।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें