जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने का विरोध करने वाले मुफ्ती और उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज

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आगराः स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाही जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का विरोध करने वाले शाही जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती अब्दुल खूबेब रूमी और उनके बेटे पर बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 15 अगस्त के दिन शाही जामा मस्जिद के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। राष्ट्रीय ध्वज आरोहण के बाद शहर मुफ्ती ने एक ऑडियो वायरल की थी।

इस ऑडियो में बोला गया था कि शाही जामा मस्जिद के परिसर में ‘जन गण मन’ गाना हराम है। इस बयान के बाद इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन जनाब असलम कुरैशी ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की तहरीर मंटोला थाने में दी थी। इस प्रकरण पर एसएसपी आगरा मुनिराज जी. ने सीओ एलआईयू को जांच सौंपी थी। जांच पूर्ण होने पर चार गंभीर धाराओं में थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।

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एसएसपी आगरा मुनिराज जी. ने बताया कि एक घटनाक्रम में मुकदमा लिखाने वाले वादी असलम कुरैशी को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। शाही जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का विरोध करने वाले शहर मुफ्ती के विरोध में तमाम सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। एसएसपी आगरा मुनिराज का कहना है कि इस घटनाक्रम को लेकर शहर का माहौल न बिगड़े। इसके लिए भी अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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