बंगाल पंचायत चुनाव: 10 दिन और बंगाल में रहेंगे केंद्रीय बल, कोलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

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कोलकाता: हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल आए केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान अतिरिक्त 10 दिनों तक यहां रहेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को यह बात कही।

राज्य में चुनाव के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बल के प्रवास को बढ़ाने की मांग की और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ को इसकी जानकारी दी गई। पीठ ने सोमवार दोपहर प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि आगे किसी भी हिंसा की स्थिति में अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया जा सकता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों को शुरू में 21 जुलाई तक यहां रहने के लिए कहा गया था। भाजपा नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय की वकील प्रियंका टिबरेवाल ने विस्तार के लिए याचिका दायर की। बाद में केंद्र राज्य में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाने पर भी सहमत हुआ।

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सोमवार को टिबरेवाल ने अदालत को बताया कि दाखिल हलफनामे में 400 अतिरिक्त आरोप शामिल किए गए हैं। उन्होंने अदालत में दो महिला भाजपा उम्मीदवारों को भी पेश किया जिन्हें चुनाव लड़ने के उनके फैसले के कारण कथित तौर पर शारीरिक रूप से परेशान किया गया था। राज्य के महाधिवक्ता एस.एन. मुखोपाध्याय ने कहा कि ये सभी शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं व FIR भी दर्ज कर ली गई है। मुख्य न्यायाधीश ने सभी संबंधित पक्षों को गुरुवार तक सभी अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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