Home बंगाल संदेशखाली में धारा 144 लगाने का आदेश रद्द, कोर्ट ने सुनाया फैसला

संदेशखाली में धारा 144 लगाने का आदेश रद्द, कोर्ट ने सुनाया फैसला

kolkata high court

Sandeshkhali Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में धारा 144 लगाने के आदेश को रद्द कर दिया। इलाके में तनाव है क्योंकि महिलाएं फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए पिछले गुरुवार से संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

धारा 144 लगाने वाली अधिसूचना को रद्द करने का तर्क देते हुए, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इस तरह के निषेधात्मक आदेश केवल अशांत क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानों पर जारी किए जाने चाहिए। चूंकि इस मामले में पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, इसलिए जस्टिस जय सेनगुप्ता ने निषेधाज्ञा आदेश अधिसूचना को रद्द करने का फैसला किया. अदालत ने उसी समय संदेशखाली में अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया।

अब निषेधाज्ञा हटने से प्रदेश भाजपा नेता बिना किसी रोक-टोक के संदेशखाली जा सकेंगे। सोमवार को, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की टीम संदेशखाली के लिए रवाना हुई, तो उन्हें एक विशाल पुलिस दल द्वारा ग्रेटर कोलकाता में रोक दिया गया।

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आदेश पारित करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने यह भी कहा कि संदेशखाली में जो कुछ भी हो रहा है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी देखा कि जब शेख शाहजहाँ और उसके सहयोगियों के कार्यों के कारण स्थानीय महिलाएँ असुरक्षित महसूस कर रही थीं, तो वहाँ की पुलिस ने कोई मामला या जाँच शुरू नहीं की।

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