16 फरवरी तक बढ़ा महरौली में झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक का आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने महरौली के करीब चार सौ झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश को 16 फरवरी तक बढ़ा दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने डीडीए अधिकारियों और मकान मालिकों को निर्देश दिया कि वो 15 फरवरी को विकास सदन में बैठक करें। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

कोर्ट ने कहा कि बैठक में मकान मालिक डीडीए अधिकारियों को मकान के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज दिखाएंगे। डीडीए अधिकारी उस पर अपना फैसला लेंगे। 10 फरवरी को डीडीए की तरफ से कोर्ट में कहा गया था जिन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की उनके घरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

10 फरवरी को कोर्ट ने महरौली के करीब चार सौ झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। महरौली के घोसिया स्लम कालोनी में करीब चार सौ झुग्गियां हैं। घोसिया कालोनी सेवा समिति की ओर से पेश वकील अनुप्रधा सिंह ने कहा था कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से 2018 में जारी सूची में इन चार सौ झुग्गियों का जिक्र है। इन झुग्गियों को जेजे क्लस्टर घोषित किया गया है, ऐसे में इन्हें हटाया नहीं जा सकता है।

याचिका में दिल्ली अर्बन स्लम एंड रिहैबिलिटेशन एंड लोकेशन पॉलिसी का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि डीडीए की भूमि की स्वामी है इसलिए इन झोपड़ियों को पुनर्वासित करने का जिम्मा भी उसी का है। याचिका में कहा गया है कि इनको हटाने के लिए पूर्व में कोई नोटिस भी नहीं दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर कर महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के पास अतिक्रमण हटाने की डीडीए की कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए आज ही हाई कोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी किया है।

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