नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
बसपा सांसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत सांसद द्वारा 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है- गैंगस्टर एक्ट मामले में एमएलए कोर्ट अयोग्य करार दिया गया है।
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1 मई को लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सांसद-विधायक न्यायालय, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा विशेष विचारण 980/2012 में उसकी दोषसिद्धि एवं सजा के कारण उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अफजल अंसारी को अयोग्य घोषित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत लोकसभा की सदस्यता। उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अदालत द्वारा सजा और सजा की तारीख यानी 29 अप्रैल 2023।
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