Wrestlers Sexual Harrasment case , नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपी भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। बृजभूषण ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
बृजभूषण को कोर्ट ने लगाई फटकार
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि आप ट्रायल शुरू होने के बाद पूरे मामले को खत्म करना चाहते हैं। जब ट्रायल शुरू हो चुका है तो आप आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से पूरे मामले को खत्म करना चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश हुए वकील राजीव मोहन ने कहा कि यह पूरा मामला एक छिपे हुए एजेंडे का है।
शिकायतकर्ता नहीं चाहते कि याचिकाकर्ता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बने रहें। दिल्ली पुलिस ने उनकी दलील का विरोध किया और कहा कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील को दो हफ्ते के अंदर लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई से राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू हुई है। 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और एक अन्य सह-आरोपी विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा कि अगर कोई गलती नहीं हुई है तो उसे स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।
जानें क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पिछले साल जनवरी में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे दिग्गज पहलवानों की अगुआई में देश के कई पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद धरना खत्म हुआ था।
पहलवानों ने बृजभूषण पर कुश्ती संघ को मनमाने तरीके से चलाने और महिला पहलवानों व महिला कोचों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस दौरान कई बार पहलवानों की पुलिस से झड़प भी हुई। अंत में पहलवानों ने अपने मेडल भी लौटा दिए। बृजभूषण का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया था। ऐसे में वह कुश्ती संघ छोड़ चुके हैं। इस मामले में अभी सुनवाई चल रही है।