BJP सांसद बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न मामले में मिली अंतरिम जमानत

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Brijbhushan produced court summons issued

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh ) और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने ये आदेश दिया।

20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh ) ने आज ही कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए बृज भूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट के समन के बाद आज दोनों आरोपी पेश हुए।

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दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी आरोपित किया है।

महिला पहलवानों ने दर्ज कराई थी एफआईआर

महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना दिया। हालांकि बाद में इस धरने ने राजनीतिक रंग ले लिया।

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