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BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा, जा सकती है ससंद की सदस्यता

ram-shankar-katheria आगराः इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया को शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सांसद को टोरेंट अधिकारी पर हमला करने और दंगा करने का दोषी पाया गया था। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। दो साल की सजा होने पर रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता जा सकती है। मामला 16 नवंबर 2011 का है। टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने बताया कि मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह साकेत मॉल में बिजली चोरी के मामले की सुनवाई और निपटारा कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ उनके समर्थकों ने कार्यालय में घुसकर टोरेंट अधिकारी भावेश के साथ मारपीट की। इसमें उन्हें काफी चोट आयी थी। ये भी पढ़ें..सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटल ने दाखिल किया बेल... वादी की शिकायत पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ धारा 147 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा था। इस मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यानी शनिवार को फैसला आया और बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)