रांची: पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने सोमवार की सुबह धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 12 दिसंबर को उन्हें चार हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
ढुल्लू महतो धनबाद जिले के बाघमारा इलाके के भाजपा विधायक हैं। उन्होंने इस केस में झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें पहले निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा था। हाईकोर्ट ने इसके लिए जो वक्त दिया था, उसकी मियाद आज पूरी हो रही थी। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होनी है।
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वर्ष 2013 में दर्ज हुआ था केस –
विधायक ढुल्लू महतो पर वर्ष 2013 में सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस इंस्पेक्टर आरएन चौधरी की वर्दी फाड़ने और वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने का केस धनबाद के कतरास थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में ट्रायल के बाद धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने अक्टूबर 2019 को उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई थी। ढुल्लू महतो इसके बाद जेल गए थे। उन्होंने 18 माह की सजा में से करीब 12 महीने की सजा काट ली है। इसके बाद वे जमानत पर थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पुन: जेल जाना पड़ा है। विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने खुद को इस मामले में निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।
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