Bihar Reservation Amendment Bill: बिहार विधानसभा में गुरुवार को ‘आरक्षण संशोधन विधेयक 2023’ सर्वसम्मति से पारित हो गया। दो दिन पहले कैबिनेट बैठक में यह बिल पास हो चुका है। दोपहर में जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सरकार ने विधानसभा में ‘आरक्षण संशोधन विधेयक 2023’ पेश किया, जिसका किसी भी दल ने विरोध नहीं किया।
बता दें कि इस बिल में 75 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा। इस आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी की ओर से संशोधन प्रस्ताव दिया गया था, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी के संबंधित सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया। जिसके बाद बिल पास हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। इससे पहले जब विधानसभा में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी तो मुख्यमंत्री ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कही थी।
यह भी पढ़ें-SC को मिले 3 नए जज, केंद्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को दी मंजूरी, आज लेंगे शपथ
आरक्षण संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह फैसला सभी दलों की सहमति से लिया गया है। पहले से ही 50 फीसदी आरक्षण था, फिर केंद्र ने सामान्य वर्ग (आर्थिक रूप से पिछड़े) के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया। हमने उस पर अमल भी किया। अब इसमें 15 फीसदी और बढ़ोतरी कर दी गई है, इसके बाद राज्य में आरक्षण 75 फीसदी हो गया है।
अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)