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कोरोना से निपटने को एक्शन मूड में बिहार सरकार, डॉक्टरों की छुट्टी 28 फरवरी तक रद्द

पटनाः बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे निपटने के लिए राज्य सरकार भी एक्शन मूड में है। कोरोना से जल्द से जल्द निपटने के लिए राज्य में डॉक्टरों की छुट्टी 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर यह नियम लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि राजधानी पटना में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि होने से सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं लेकिन राहत की बात है कि फ़िलहाल जो मामले सामने आए हैं, उनमें संक्रमितों में लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं दिखे हैं। ज्यादातर संक्रमित खुद को घरों में ही अलग रखकर अपना उपचार शुरू किए हैं और अस्पताल में बेहद कम लोग गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके परिवार के 18 सदस्य और सहयोगी के बाद आज कोरोना की चपेट में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह भी आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर पॉजीटिव होने की जानकारी दी। जदयू कार्यालय में भी करीब पांच लोगों के पॉजिटिव आने के बाद जदयू कार्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बिहार में 38 में से 37 जिले में कोरोना संक्रमित मिल चुके है। मात्र एक अरवल जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है। बाकि सभी जिलों में कोरोना के मामले मिल चुके हैं।

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार दोपहर तक आयी रिपोर्ट में 522 नये लोग पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 2 से लेकर 17 साल के बीच के लगभग 40 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, राज्य में 800 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। राज्य में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू को प्रभावित किया जाएगा। आगामी 21 जनवरी तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसके अलावे सभी जिम मॉल और पार्कों को भी बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। इतना ही नहीं शैक्षणिक संस्थानों और अन्य तरह के प्रतिष्ठानों पर भी नए सिरे से बंदी से लागू की जा सकती है। सिनेमा हॉल जिम पार्क बंद रहेंगे। रेस्टूरेंट-ढ़ाबा और होटल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे। पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। केवल पुजारी मंदिर में मौजूद रहेंगे। सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी। शादी-विवाह में केवल 50 लोगों को अनुमति और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग होंगे। शामिल। इसके अलावा बाहरी लोगों को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।

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