B.Ed अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार, जानिए कब होगी SC में सुनवाई?

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Bihar B.Ed Petition: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक भर्ती के खिलाफ बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली और सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख तय की। इस संबंध में, बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संघ द्वारा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के परिणामों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर की गई थी।

20 अक्टूबर को होनी थी सुनवाई

सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी थी लेकिन दुर्गा पूजा की छुट्टियों को देखते हुए इसे सोमवार (30 अक्टूबर) के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ताओं में से एक दीपांकर गौरव ने शीर्ष अदालत में अधिसूचना की सामग्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि बीपीएससी ने प्राथमिक शिक्षक अनुभाग में बीएड उम्मीदवारों को परिणाम नहीं देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

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बीपीएससी ने बीच में ही नोटिफिकेशन बदल दिया और परीक्षा आयोजित करने के बावजूद रिजल्ट जारी नहीं किया। गौरव ने बताया कि बीपीएससी ने डीएल-एड और बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट संयुक्त रूप से घोषित करने के बजाय प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएल-एड अभ्यर्थियों पर ही विचार किया है।

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