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मुख्तार अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को बड़ी राहत, मिली ये अनुमति

big-relief-to-mukhtar-ansari-wife-farhat   प्रयागराजः बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी फरहत अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किए गए पेट्रोल पंप को चलाने की इजाजत देने का निर्देश दिया है और कहा है कि पेट्रोल पंप का अलग खाता रखा जाए, जिसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को बिना प्रशासक नियुक्त किये पेट्रोल पंप सीज करने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासक नियुक्त होने तक पेट्रोल पंप को संचालित करने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता को धारा 16 के तहत दाखिल अर्जी पर अपनी आपत्ति कोर्ट में दाखिल करने की छूट दी गई है। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी गाजीपुर की संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रशासक नियुक्त किए इसे जब्त नहीं कर सकते। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने फरहत अंसारी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। यह भी पढ़ेंः-OpenAI ने चीन में GPT-6, GPT-7 ट्रेडमार्क के लिए किया आवेदन, रिपोर्ट दावा याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने 2019 में अपनी कमाई से पेट्रोल पंप लगवाया है। यह आरोप गलत है कि पंप गैंगस्टर की संपत्ति से लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने आयकर रिटर्न भी दाखिल किया। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि संपत्ति कुर्क कर गैंगस्टर कोर्ट में रेफर कर दी गई है और याची ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। याचिकाकर्ता को जिलाधिकारी के समक्ष आपत्ति उठानी चाहिए थी। जब्त की गई संपत्ति को अदालत में भेजा गया है जहां से इसे रिहा किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी संपत्ति कुर्क कर सकते हैं लेकिन जब्त करने का अधिकार नहीं है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)