नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में आज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को जमानत दे दी । एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने राघव चड्ढा को दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
30 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को जमानत दी थी। इसके पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो नेताओं आतिशी मार्लेना और दुर्गेश पाठक को जमानत दी थी। कोर्ट ने 16 फरवरी को इस मामले में पांचों आप नेताओं को समन जारी किया था।
शिकायतकर्ता छैल बिहारी गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि आगामी नगर निगम चुनाव जीतने के इरादे से आरोपित नेताओं ने आम जनता को गुमराह किया । शिकायत में आप नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे कथित तौर पर शिकायतकर्ता और भाजपा के पार्षदों की नकारात्मक छवि बना रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बेईमान इरादे से और आगामी नगर निगम चुनाव में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए तीनों निगमों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है ताकि विकास कार्य नहीं किए जा सकें।
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शिकायत में कहा गया है कि दुर्गेश पाठक ने अन्य आप नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गलत और भ्रामक बयान दिया। ये बयान मानहानि वाले हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 1400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है और भाजपा पार्षदों ने अवैध रूप से वसूली की है। उक्त बयान को आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।
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