हाई कोर्ट से ममता को बड़ा झटका, शुभेंदु के करीबी रखाल को रिहा करने का आदेश

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कोलकाता: विधानसभा चुनाव में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देने वाले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर राज्य सरकार लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की इन्हीं कोशिशों को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने नौकरी के नाम पर कथित धांधली के आरोप में गिरफ्तार अधिकारी के करीबी रखाल बेरा को रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके खिलाफ बिना अनुमति के किसी भी तरह की प्राथमिकी दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है।

गौर हो कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर विरोधी दल के नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाने का आरोप लगा रही है। जून में पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुजीत दे नाम के व्यक्ति की शिकायत के आधार पर रखाल बेरा को गिरफ्तार किया गया था। सुजीत दे ने अपनी शिकायत में रखाल बेरा और कुछ अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें सिंचाई एवं वाटरवेज डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने का वादा कर ठगी की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि बेरा ने कोलकाता की एक सोसायटी में स्थित फ्लैट में एक कैंप आयोजित किया था। इसमें लोगों से नौकरियों का वादा किया गया था। जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के दौरान यह कैंप लगा था।

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सोमवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद रखाल बेरा को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि भविष्य में यदि काई गिरफ्तारी या एफआईआर दर्ज करने की बात आती है तो पुलिस को पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी।