नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट 14 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। बिभव कुमार ने जमानत याचिका खारिज करने के तीस हजारी कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
7 जून को खारिज हुई थी जमानत याचिका
तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। कोर्ट ने कहा था कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है।
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याचिका में की है ये मांग
दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की है। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और मुआवजे की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।