Tuesday, October 29, 2024
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Bhopal Gas Tragedy: SC ने खारिज की 7.4 हजार करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि केंद्र की याचिका कानून के दायरे में नहीं है और इसमें मामले के तथ्यों का भी अभाव है।

बेंच ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए मुआवजे पर केंद्र के दावे का कोई आधार नहीं है। केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए भारत संघ पर था और बीमा पॉलिसी लेने में विफलता केंद्र की ओर से घोर लापरवाही थी। शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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सुनवाई के दौरान, UCC की उत्तराधिकारी फर्मों ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि भारत सरकार ने समझौते (1989 के) के समय कभी भी यह नहीं कहा कि मुआवजा अपर्याप्त था। फर्म के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि 1989 के बाद से रुपये का मूल्यह्रास भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजे के टॉप-अप की मांग का आधार नहीं हो सकता। UCC की उत्तराधिकारी फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने 1995 से 2011 तक अपने हलफनामों में यह सुझाव देने के हर प्रयास का विरोध किया कि समझौता अपर्याप्त था।

शीर्ष अदालत ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा था कि सरकार समीक्षा दायर किए बिना सुधारात्मक याचिका कैसे दायर कर सकती है। इसने एजी को बताया कि केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को राहत प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, और यह कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत से खुद को दूर नहीं कर सकती थी।

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