Bhopal: बड़ा तालाब में अब क्रूज व मोटर बोट पर रोक, NGT ने दिया बड़ा आदेश

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भोपाल: मध्य प्रदेश के जल स्रोतों और जल संरचनाओं की सुरक्षा के लिए एनजीटी ने बड़ा आदेश दिया है। इसके मुताबिक, राजधानी के बड़े तालाब (bada talab bhopal) समेत अन्य जल संरचनाओं में अब क्रूज और मोटर बोट का परिचालन नहीं हो सकेगा। डॉ. सुभाष पांडे की ओर से एनजीटी में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने आदेश दिया है कि जल निकायों में क्रूज या मोटर बोट का संचालन नहीं किया जाना चाहिए और जल निकायों के किनारे बफर जोन में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में कोई स्थाई निर्माण हो तो उसे तोड़ देना चाहिए।

इसी आदेश में कहा गया है कि अगर मनोरंजन के लिए बड़ी संख्या में क्रूज चलाए जाते हैं तो माना जाएगा कि उद्योग चल रहा है। जल स्रोतों में प्रदूषण नियमों की निगरानी और सहमति के बिना इनका संचालन संभव नहीं है। इतना ही नहीं, भोपाल के बड़ा तालाब (bada talab bhopal) में चल रहा क्रूज भी नियमों का उल्लंघन है। एनजीटी ने जल निकायों और जलाशयों पर क्रूज जहाजों के संचालन के कारण डीजल और डीजल इंजनों से होने वाले उत्सर्जन को मानव और जलीय जीवन के लिए खतरा माना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को अम्लीय बनाते हैं। यह इंसानों और जलीय जीवों दोनों के लिए खतरनाक है।

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दुनिया के कई देशों में वेटलैंड में फोर स्ट्रोक इंजन वाली मोटर बोट ही संचालित की जा रही हैं, इसे लेकर एनजीटी ने कहा है कि वेटलैंड में फोर स्ट्रोक इंजन और मैकेनिकल बोट के संचालन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए एसओपी तैयार की जाए। एनजीटी का यह आदेश राज्य के पर्यटन विभाग के लिए बड़ा झटका है। विभाग जहां भोपाल के बड़ा तालाब में क्रूज चला रहा है, वहीं पर्यटकों को लुभाने के लिए नर्मदा नदी समेत कई स्थानों पर क्रूज और मोटरबोट चलाने की भी योजना बना रहा है।

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