Chhattisgarh: मजार के नाम पर किया अवैध अतिक्रमण, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

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Chhattisgarh, रायपुरः अवैध अतिक्रमण के खिलाफ छत्तीसगढ़ की सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इस क्रम में भिलाई नगर निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के किनारे स्थित कर्बला कमेटी की मजार के आसपास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया है। इस कार्रवाई में नगर निगम का बुलडोजर चला और मजार के आसपास के क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। धार्मिक स्थल के आसपास व्यवसायिक अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने पहले कर्बला कमेटी को नोटिस जारी किया था।

नोटिस का जवाब न मिलने पर लिया एक्शन

नोटिस का जवाब नहीं मिलने और अतिक्रमण नहीं हटाने पर निगम ने कार्रवाई शुरू की। सोमवार की सुबह जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम जीई रोड स्थित मजार पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इस व्यापक कार्रवाई में करीब 100 पुलिसकर्मी, 150 से अधिक नगर निगम के कर्मचारी, 10 जेसीबी मशीन, 30 डंपर और 3 चेन माउंटेन जेसीबी शामिल थे। टीम ने कर्बला कमेटी की मजार के आसपास स्थित करीब 30 दुकानों को अवैध मानते हुए ध्वस्त कर दिया।

करोड़ों में है जमीन की कीमत

ये दुकानें मजार कमेटी द्वारा धार्मिक स्थल की आड़ में अवैध रूप से संचालित की जा रही थीं। नगर निगम ने इससे पहले भी कर्बला कमेटी को नोटिस जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि ये दुकानें गैर धार्मिक उपयोग के लिए हैं और निगम की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। भिलाई नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को फैसला लेने के लिए चार महीने यानी 120 दिन का समय दिया था।

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लोगों की शिकायत पर हटाया गया अतिक्रमण

इसके बाद निगम कमिश्नर ने तीन दिन पहले अंतिम नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा था। हालांकि ऐसी शिकायतें भी आई थीं कि कर्बला कमेटी ने धर्म की आड़ में अवैध अतिक्रमण किया है। इस कार्रवाई से इलाके में बड़ा बवाल मचा हुआ है और प्रशासन की तत्परता दिख रही है कि वह अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

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