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बंगाल नगरपालिका भर्ती मामला: CBI जांच को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका HC ने की खारिज

municipal recruitment scam कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें नगरपालिका भर्ती मामले की सीबीआई जांच के उसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस अरिजीत बनर्जी और अरूबा सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने इस आधार पर मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि यह उनका विषय नहीं है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के पास वापस भेज दिया गया है। सीबीआई जांच का मूल आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने दिया था। हालाँकि, राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया। राज्य सरकार ने तब कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश की पीठ से संपर्क किया, जिसमें मामले की सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। यह भी पढ़ें-कर्नाटक CM के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर, 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद हालांकि, न्यायमूर्ति सिन्हा ने 12 मई को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ द्वारा आदेशित जांच को बरकरार रखा। आखिरकार 16 मई को राज्य सरकार ने जस्टिस सिन्हा के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से न्यायाधीश बनर्जी व न्यायाधीश सिन्हा रॉय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। सरकारी स्कूलों में भर्ती 'घोटाले' के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निजी रियल एस्टेट प्रमोटर अयान सिल के आवास पर छापेमारी और तलाशी में राज्य नगरपालिकाओं में भर्ती में अनियमितताओं का खुलासा किया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)