नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने करोड़ों रुपये की पशु तस्करी के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल को पश्चिम बंगाल से पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। स्पेशल जज रघुबीर सिंह ने ये आदेश दिया। कोर्ट 17 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अणुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मंडल को 17 नवंबर को आसनसोल जेल से गिरफ्तार किया था। ईडी ने मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी। सुनवाई के दौरान मंडल की ओर से पेश वकील मुदित जैन ने प्रोडक्शन वारंट की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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ईडी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मंडल के खिलाफ पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ट्रायल चल रहा है। सीबीआई केस में मंडल के अलावा इस मामले से जुड़े कुछ आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अप्रैल में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने इस मामले में विनय मिश्रा, भाई विकास मिश्रा और मोहम्मद एनामुल हक को आरोपित बनाया है। कोर्ट ने मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 44 और 45 के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
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