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समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है जन सुरक्षा योजनाओं का लाभ: वित्त मंत्री

नई दिल्लीः सरकार की जन सुरक्षा योजनाओं ने बीमा और पेंशन को आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के सात वर्ष पूरा होने के अवसर पर सोमवार को यह बात कही।

सीतारमण ने कहा कि कम लागत वाली बीमा योजनाएं और गारंटी युक्त पेंशन योजना यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को अब जन सुरक्षा की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत नामांकित एवं लभान्वित होने वाले लोगों की संख्या ही इनकी सफलता का प्रमाण है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए देश की तस्वीर बदल दी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू होने के बाद से अबतक 12.76 करोड़ लोगों ने बीमा कवर के लिए अपना नामांकन कराया है। यह योजना कम आय वाले परिवारों के लिए कोरोना महामारी के दौरान बेहद उपयोगी साबित हुई। इस योजना के तहत 5,76,121 लोगों के परिवारों को दावे के तौर पर 11,522 करोड़ रुपये मिले हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी 28.37 करोड़ लोगों ने दुर्घटना कवर के लिए अपना नामांकन कराया है। इस योजना के तहत 97,227 दावों के मद में 1,930 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

निर्मला सीतारमण ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग इस पेंशन योजना के तहत अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इस अवसर पर वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड ने बैंकों और बीमा कंपनियों से अंतिम व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए इसी उत्साह और समर्पण के साथ काम जारी रखने को कहा, ताकि देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई, 2015 को इन तीनों योजनाओं की शुरुआत की थी। पीएमजेजेबीवाई योजना का लाभ 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम भुगतान पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का कवर मिलता है। वहीं, पीएमएसबीवाई योजना के तहत मात्र 12 रुपये का सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपये का दुर्घना बीमा कराया जा सकता है। इसी तरह एपीवाई योजना में शामिल होने पर लोगों के प्रीमियम के आधार पर 60 वर्ष की आयु से न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है।

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