Thursday, January 23, 2025
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बंगाल: हाईकोर्ट की SSC को सख्त चेतावनी, दो घंटे में नियुक्ति सूची देने का आदेश

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) को सख्त निर्देश दिया है। जस्टिस अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने कहा है कि ग्रुप सी की नियुक्तियों की पूरी सूची दो घंटे के भीतर देनी होगी। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने कोर्ट में बताया है कि बिना एसएससी की सिफारिश के 57 लोगों को ग्रुप सी की नौकरी दी गई है।

न्यायाधीश ने दो घंटे के भीतर इन लोगों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है. सूची प्रकाशित होने के बाद मामले की अगली सुनवाई अपराह्न साढ़े तीन बजे के करीब होगी। जज ने पूछा कि बिना एसएससी की सिफारिश के 57 लोगों को नौकरी कैसे दे दी गई। उसके लिए अनुशंसा पत्र किसने दिया? क्या शांति प्रसाद सिन्हा (पूर्व एसएससी सलाहकार भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार) थे?

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हालांकि एसएससी ने इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इन 57 लोगों की सूची तुरंत वेबसाइट पर डालें. गौरतलब है कि पिछले साल एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि एसएससी ग्रुप सी में करीब 350 लोगों को बिना एसएससी की सिफारिश के शिक्षक की नौकरी दी गई है.

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