भोपालः मध्य प्रदेश (MP) के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार शाम को हुई पहली कैबिनेट में कई फैसले लिए गए, जिसमें धार्मिक स्थलों पर तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर अवैध रूप से एवं निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्णय लिया।
अवैध रुप से बजने वाले लाउडस्पीकर अथवा डीजे पर रोक
राज्य में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर अवैध रूप से एवं निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन में बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर अथवा डीजे आदि की जांच के लिए उड़नदस्तों का गठन, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं अभियोजन का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी एवं चिन्हित महाविद्यालयों को ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में उन्नयन करने के संबंध में निर्णय लिया गया।
अब डिग्री एवं मार्कशीट डिजिलॉकर से होगी अपलोड
वर्तमान में राज्य में कुल 570 सरकारी कॉलेज संचालित हैं। राज्य के जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी एवं चिन्हित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाएं बढ़ाकर अग्रणी एवं चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जायेगा। मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की डिग्री एवं मार्कशीट को डिजिलॉकर में अपलोड करने का निर्णय लिया है।
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साइबर तहसील की व्यवस्था लागू करने का लिया निर्णय
मंत्रि-परिषद ने 1 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में जून 2022 से आवेदन, नाम स्थानांतरण एवं अभिलेख सुधार की फेसलेस व्यवस्था लागू की गई है। साइबर तहसील का नाम दिया गया। इसमें पंजीकरण के बाद क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण फेसलेस, पेपरलेस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 14 दिन के भीतर बिना किसी आवेदन और तहसील में आए स्वत: हो जाता है और क्रेता का नाम खसरा और में भी अंकित होता है। फिलहाल यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके जरिए अब तक 16 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
मंत्रिपरिषद ने गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों के पूर्व अपराधों में न्यायालय द्वारा प्राप्त जमानत को सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के प्रावधानों के अनुसार निरस्त करने के संबंध में निर्णय लिया। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में मांस, मछली आदि की अवैध खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया और कहा गया कि इस संबंध में सघन अभियान चलाया जायेगा।
तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4,000 रूपये प्रति बोरा किया
मंत्रि-परिषद ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3,000 रूपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रूपये प्रति बोरा करने का निर्णय लिया। इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रूपये का अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में तेंदूपत्ता संग्रहण दर 1250 रूपये प्रति बोरा थी। साल 2023 में इसे बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रति बैग कर दिया गया।
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