रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री (Manjunath Bhajantri) के खिलाफ कार्रवाई पर रोक बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है।
अगस्त, 2022 में विमान से दिल्ली जाने के क्रम में सांसद निशिकांत दुबे को देवघर एयरपोर्ट पर रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री (Manjunath Bhajantri) की याचिका पर आज आंशिक सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को तय की है।
पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर को झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता मंजूनाथ (Manjunath Bhajantri) के खिलाफ कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक जारी रखी है। प्रतिवादी निशिकांत दुबे की ओर से पार्थ जालान और अमित सिन्हा उपस्थित हुए।
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पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2022 की शाम जब वह विमान से दिल्ली जा रहे थे तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री (Manjunath Bhajantri) के आदेश पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें देवघर हवाईअड्डे पर रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। निशिकांत दुबे ने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है।
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