Court Summons Bajrang Punia: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पहलवान बजरंग पुनिया को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत के संबंध में 6 सितंबर को तलब किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 मई को जंतर-मंतर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पहलवानों-व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि उनका मानना है कि इस मामले में मानहानि के सभी तत्व मौजूद हैं। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कहा, ''शिकायत, सहायक दस्तावेजों और सम्मन पूर्व साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि मानहानि की शिकायत सही है।'' उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान उचित नहीं था मजिस्ट्रेट ने कहा, "इसे ध्यान में रखते हुए, आरोपी बजरंग पुनिया को आईपीसी की धारा 499 के साथ धारा 500 (दोनों आपराधिक मानहानि से संबंधित) के साथ दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाए।" ये भी पढ़ें..दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाईबता दें कि बजरंग पुनिया (Bajrang Punia) उन शीर्ष पहलवानों में से थे, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)Patiala House Court of Delhi summons Olympic medalist wrestler Bajrang Punia in a defamation case filed by Naresh Dahiya (a Wrestling coach). The Court summons Punia as an accused on September 6. Complainant Naresh Dahiya, through criminal defamation complaint, stated that… pic.twitter.com/zFdZWVp0zu
— ANI (@ANI) August 3, 2023