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Badlapur rape case: हाई कोर्ट ने खारिज की स्कूल अध्यक्ष व सचिव की अग्रिम जमानत याचिका

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Badlapur rape case, मुंबई: बदलापुर दुष्कर्म मामले में स्कूल के चेयरमैन उदय कोतवाल और सचिव तुषार आप्टे ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि क्या पुलिस फरार आरोपियों को अग्रिम जमानत मिलने का इंतजार कर रही थी।

स्कूल के सीसीटीवी से छेड़छाड़ का आरोप

पुलिस ने पहले भी ठीक से काम नहीं किया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अब भी वही कर रहे हैं। हाईकोर्ट का मानना ​​है कि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल के ट्रस्टियों को घटना की जानकारी थी लेकिन उन्होंने इसे छिपाया। अपराध की जानकारी मिलने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।

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पुलिस मुठभेड़ में अक्षय शिंदे की मौत

राज्य सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील ने कहा कि मामला दर्ज होने से पहले ही स्कूल के अध्यक्ष और सचिव फरार हो गए थे। साथ ही घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में माना कि हम अब तक उन्हें खोजने में विफल रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने स्कूल के अध्यक्ष और सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 23 सितंबर को मुंब्रा में पुलिस मुठभेड़ में अक्षय शिंदे की मौत हो गई थी। इस मामले में गहन जांच चल रही है।

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