Monday, December 16, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeअन्यक्राइमBaba Siddiqui murder case: 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजे गए...

Baba Siddiqui murder case: 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजे गए आरोपी

Baba Siddiqui murder case: अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार दो आरोपियों को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात यहां उनके कार्यालय के बाहर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने मांगी थी 14 दिनों की हिरासत

पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया और उनकी 14 दिन की रिमांड मांगी। पुलिस ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी शुरुआती पूछताछ में विरोधाभासी जानकारी दे रहे हैं। इसे देखते हुए 14 दिन की रिमांड जरूरी हो जाती है, ताकि उनसे कई पहलुओं पर विस्तार से पूछताछ की जा सके। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने पुणे में रहकर रेकी की थी। यह पता लगाना जरूरी हो जाता है कि इन्हें हथियार कहां से मिले। क्या किसी ने इन्हें मुहैया कराया या इन्होंने खुद ही इसकी व्यवस्था की। यह सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

ये भी पढ़ेंः- बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चौथे आरोपी की हुई पहचान

कई पहलुओं पर जांच करेगी पुलिस

पुलिस का कहना है कि हमें इस मामले की कई पहलुओं से जांच करनी होगी, तभी पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा का रहने वाला है, जबकि तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, अब खबर है कि इस मामले में चौथे आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर का नाम भी सामने आया है।

पहले से ही उनके दफ्तर के बाहर घात लगाए बैठे आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी पर पांच राउंड फायरिंग की, जिसमें तीन गोलियां उन्हें लगीं। पता चला कि सिद्दीकी के पेट और सीने में गोली लगी है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर इस हत्या के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल चरम पर है। तमाम विपक्षी नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर महायुति सरकार पर निशाना साधा है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें