Atul Subhash Suicide Case: एआई (AI) इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई को जमानत मिल गई है। बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सांस निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है। सभी आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया।
Atul Subhash Suicide Case: दोनों पक्षों की सुनीं दलीलें
इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान निकिता सिंघानिया के वकील ने पुलिस द्वारा दिए गए उचित आधारों के अभाव का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया। कोर्ट ने जमानत पर ऐसे समय में फैसला सुनाया है जब घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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Atul Subhash Suicide Case: 15 दिसंबर को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि कर्नाटक पुलिस ने तीनों आरोपियों को 15 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और बाकी आरोपियों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों पर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
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