Home अन्य क्राइम ड्रग्स पार्टीः आर्यन खान समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

ड्रग्स पार्टीः आर्यन खान समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: मुंबई की एक अदालत ने क्रूज शिप पर हाई-प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके मित्र अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपितों की जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अब जमानत के लिए आर्यन खान और अन्य आरोपितों को सत्र न्यायालय में अपील करनी होगी।

इसके पहले, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा सहित 8 आरोपितों को एनसीबी ने मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल और भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आठ में से 6 पुरुष आरोपितों को आर्थर रोड जेल और दो महिला आरोपितों को भायखला जेल में शिफ्ट किया गया है। दरअसल, गुरुवार को कोर्ट ने सभी आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था लेकिन सुनवाई देर तक चली थी और शाम सात बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती, इसलिए आर्यन समेत 8 आरोपितों को एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था।

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उल्लेखनीय है कि विगत दो अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही कार्डिलिया द इम्प्रेस क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चंट, मुनमुन धमेचा सहित 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपित 7 अक्टूबर (गुरुवार) तक एनसीबी की कस्टडी में थे। मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को इन आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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